बाल विवाह रोकथाम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर, दिलाई गई सामाजिक संकल्प की शपथ

अलीगढ़जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को ’’बाल विवाह रोकथाम’’ विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव साक्षी गर्ग के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ लिपिक श्री शौर्यबिंद्र के निर्देशन में आयोजित शिविर में बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों एवं रोकथाम के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।शिविर में बताया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम,2006 के अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह कराना दंडनीय अपराध है। वक्ताओं ने बाल विवाह से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर भी प्रकाश डाला तथा लोगों से ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा पुलिस को देने की अपील की।इस अवसर पर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का भी प्रचारप्रसार किया गया तथा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह न करने, न करवाने और न ही उसमें सहभागी बनने की शपथ दिलाई गई। शिविर में अधिकार मित्र नीरज सिन्हा, सईदा खातून, सत्यप्रकाश गोयल एवं सोनम सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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