अलीगढ़

हाईकोर्ट ने एडीए को ध्वस्तीकरण करने के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने एडीए को ध्वस्तीकरण करने के दिए आदेश

अलीगढ़, एडीए की टीम बुधवार को बड़ी कार्यवाही करेगी।  दुबे पड़ाव स्थित तुलसी रेजीडेंसी अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाते हुए ध्वस्तीकरण किया जाएगा। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने और अवैध निर्माण हटाने के आदेश के बाद भी कार्रवाई न होने पर मामला अवमानना तक पहुंच गया है। अब एडीए ने अपार्टमेंट पर ध्वस्तीकरण करने का नोटिस चस्पा किया है।एडीए के अनुसार थाना गांधीपार्क क्षेत्र के दुबे का पड़ाव क्षेत्र में करीब 800 वर्ग मीटर भूखंड पर तुलसी रेजीडेंसी का निर्माण वर्ष 2013-14 के आसपास कराया गया था। भवन के लिए भूतल और चार मंजिल तक का आवासीय मानचित्र स्वीकृत था। आरोप है कि स्वीकृत मानचित्र की सीमा से आगे बढ़कर भवन की ऊपरी मंजिल पर अतिरिक्त निर्माण कराया गया। इसके अलावा पांचवें तल पर फ्लैट बनाए गए, जबकि बेसमेंट का निर्माण भी स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं पाया गया। इस संबंध में स्थानीय निवासियों की ओर से एडीए में शिकायत की गई। कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण कोथानां गांधी पार्क थाना क्षेत्र में रखे ट्रांसफॉर्मर के चलते रहती है दिक्कत।अधिकारियों की मौजूदगी में होगी कार्यवाहीएडीए ने बुधवार सुबह 11 बजे से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित की है। जोनल अधिकारी सचिव राहुल कश्यप विश्वकर्मा को कार्रवाई का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

 

उनके साथ सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और अन्य प्राधिकरण कर्मचारी मौजूद रहेंगे। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन से समन्वय के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने को कहा गया है, ताकि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहे। हाईकोर्ट में अवमानना मामले की सुनवाई से पहले एडीए अब कार्रवाई पूरी कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी में है।ध्वस्त करने के निर्देश दिए।

 

इसके बावजूद कार्रवाई लंबित रहने पर मामला अवमानना वाद तक पहुंच गया।अब एडीए को हाईकोर्ट में अपनी कार्रवाई के संबंध में जवाब दाखिल करना है। इसी के बाद प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की तारीख निर्धारित की है। बुधवार सुबह 11 बजे से अपार्टमेंट के चिह्नित हिस्से को ध्वस्त करने का निर्णयलिया गया है। इसके लिए प्राधिकरण ने टीम गठित करने के साथ अपार्टमेंट पर ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। एडीए वीसी कुलदीप मीणा ने बताया कि तुलसी रेजीडेंसी अपार्टमेंट में शुरू के तीन ही फ्लोर एडीए द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। अवैध हिस्सा बुधवार को ध्वस्त किया जाएगा।

JNS News 24

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