जिले में 16 नवंबर तक लागू रहेगी धारा-163
18 सितंबर से 16 नवंबर तक प्रभावी रहने वाला आदेश जारी किया

अलीगढ़ आगामी पर्वों, विभिन्न परीक्षाओं एवं संवेदनशील परिस्थितियों के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले में 18 सितंबर से 16 नवंबर तक प्रभावी रहने वाला आदेश जारी किया हैआदेश के तहत अफवाह, भ्रामक एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार, भड़काऊ भाषण, साम्प्रदायिक एवं उत्तेजनात्मक नारों तथा शांति-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों अथवा भवनों की छतों पर ईंट-पत्थर, कांच की बोतल, लोहे की सरिया एवं अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं एकत्रित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।परीक्षा केंद्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर निर्धारित शस्त्र, विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा परीक्षा के दौरान फोटो कॉपी की दुकानें बंद रहेंगी। विधि-विरुद्ध प्रयोजन से पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह के गठन पर रोक रहेगी। आतिशबाजी के संबंध में भी निर्धारित प्रतिबंध लागू होंगे। विभिन्न धर्मों, जातियों एवं सम्प्रदायों की भावनाएं भड़काने वाले कृत्यों तथा नशे की हालत में सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात करने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा-233 सहित अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश सम्पूर्ण जनपद अलीगढ़ में प्रभावी रहेगा।



