श्रम विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अटल आवासीय विद्यालय में गोष्ठी का हुआ आयोजन
विभागीय अधिकारियों द्वारा श्रमिक कानूनों एवं श्रमिक हित में संचालित योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी

अलीगढ़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्रम विभाग के तत्वाधान में अटल आवासीय विद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया।गोष्ठी में श्रमिकों को प्रदत्त विधिक अधिकारों, श्रम विभाग एवं उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया।उप श्रम आयुक्त सियाराम अलीगढ़ क्षेत्र द्वारा विस्तृत रूप से श्रमिक के अधिकारों एवं विगत 10 वर्षों में किये गये श्रम सुधार कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने न्यूनतम वेतन अधिनियम1948, वेतन भुगतान अधिनियम1936, बोनस भुगतान अधिनियम1965 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम1923 व अन्य श्रम अधिनियमों में श्रमिकों को प्रदत्त विधिक अधिकारों की जानकारी दी गयी।पदोन्नत उप श्रम आयुक्त शेर सिंह ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह योजना, मृत्यु एवं दिव्यांगता योजना के बारे में विस्तृत जानकारी यथा उद्देश्य, पात्रता की शर्ते, जॉच प्रक्रिया एवं देय हितलाभ में निहित धनराशि से अवगत कराया गया।श्रम प्रवर्तन अधिकारी आशीष कुमार अवस्थी बाल एवं किशोर अधिनियम 1986, बंधुआ श्रम अधिनियम 1976 और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित ईश्रम पोर्टल के बारे में विधिवत जानकारी देते हुए श्रमिकों के लिए संचालित एक्सग्रेशिया सहायता के बारे में जानकारी दी यीअन्त में संगोष्ठी का समापन प्रधानाचार्य, अटल आवासीय विद्यालय रोहित सारस्वत द्वारा प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल आवासीय विद्यालय के बारे में उसके शैक्षिणिक पाठयक्रम, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं तथा विद्यालय में उपलब्ध खेलकूद की व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए किया गया। गोष्ठी में विभागीय अधिकारियों के साथ ही दूर-दराज से आये श्रमिकगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।