अलीगढ़

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी करें ऑनलाइन आवेदन

10 लाख तक के प्रोजेक्ट लागत के ऋण आवेदन पत्र cmegp.data.center.co.in पर ऑन लाइन आमंत्रित

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवको को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में नई ग्रामोद्योगी इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख तक के प्रोजेक्ट लागत के ऋण आवेदन पत्र cmegp.data.center.co.in पर ऑन लाइन आमंत्रित किये जा रहे है।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीदा बेगम ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि अभ्यर्थी बैंको के माध्यम से ऋण लेकर रोजगार शुरू कर सकते है। जिसमें सामान्य वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तथा शेष आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 05 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाएँ भी सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीयकृत या ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत व वितरण उपरान्त इकाइयों द्वारा कार्य के सफल संचालन पर सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन किया जायेगा एवं शेष आरक्षित वर्ग को टर्मलोन (पूँजीगत ऋण) पर ही 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष घटाते हुए 05 वर्ष तक ही देय ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादन के रूप में सीधे उद्यमी के लॉन बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ. टी. के माध्यम से भुगतान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये साथ ही आवश्यक प्रपत्र यथा आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना अनिवार्य है। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी म.नं. 5/69-एच-80-4, त्रिमूर्तिनगर, (पुलिस गैसगोदाम के पास), बरौला बाईपास और दूरभाष नं0 7408410755 एवं 9808146965 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

JNS News 24

Related Articles

error: Content is protected !!