खुले व प्लास्टिक पॉलीथिन में मीट बिक्री पर नगर आयुक्त का एक्शन-
खुले में मीट बिक्री करना हुआ पूर्णतः प्रतिबंधित

खुले व प्लास्टिक पॉलीथिन में मीट बिक्री करने वाले दुकानो पर नगर निगम ने की कार्रवाई- जीवनगढ़ में दो दर्जन से ज्यादा दुकानों को नोटिस सम्पूर्ण शहर में अब मीट की खुली बिक्री करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई व निरस्त होगा लाइसेंसनगर आयुक्त की चेतावनी -स्वास्थ्य व स्वच्छता के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध नगर निगम अपनाएगा सख़्त रुख़-नगरीय क्षेत्र में मीट विक्रेताओं द्वारा खुले में मीट की बिक्री अथवा अवशेष सड़क पर फेकने पर होगी वैधानिक कार्रवाई:-नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र में खुले व प्लास्टिक पॉलीथिन में मीट बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी डॉ राजेश वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य, प्रवर्तन एवं पशुधन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शनिवार को जीवनगढ़ क्षेत्र में निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई जिसमें दो दर्जन से अधिक मीट विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए।
गौरतलब है कि बीते दिनों नगर आयुक्त के समक्ष स्थानीय पार्षदों एवं नागरिकों द्वारा शहर की तंग गलियों में खुले में मीट बिक्री किए जाने तथा पशुओं के अवशेष सड़कों पर फेंके जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।नगर आयुक्त द्वारा दोदपुर, जीवनगढ़, शाहजमाल, ईदगाह, जमालपुर नाला रोड एवं मेडिकल रोड क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान भी बड़ी संख्या में मीट विक्रेता बिना ढके मीट की बिक्री करते पाए गए।निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कई दुकानदार पशुओं के अवशेष खुले में सड़कों पर फेंक रहे हैं जिससे क्षेत्र में गंदगी फैलने के साथ-साथ जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने नगरीय क्षेत्र में खुले में किसी भी प्रकार की मीट बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं साथ ही जो खुले में मीट की बिक्री करेगा उसके विरुद्ध वैधानिक करवाया भी की जाएगी।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम द्वारा कार्रवाई के दौरान मीट विक्रेताओं को दुकान में स्वच्छता बनाए रखने, मीट को पूर्णतः ढककर रखने तथा पशु अवशेषों का समुचित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।नगर आयुक्त ने खुले में मीट की बिक्री करने वालो को चेतावनी दी कि आदेशों की अवहेलना करने पर नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए दुकान सीज करने एवं मीट बिक्री लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि जनस्वास्थ्य एवं शहर की स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुले में मीट बिक्री एवं पशु अवशेष सड़कों पर फेंकने से संक्रमण एवं गंदगी फैलती है जिसका सीधा प्रभाव जनमानस के स्वास्थ्य पर पड़ता है। नगर निगम द्वारा ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी मीट विक्रेताओं को निर्धारित मानकों एवं स्वच्छता नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।



