अलीगढ़

विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता, स्कूल प्रबंधन और अभिभावक निभाएं जिम्मेदारी -डीएम

स्कूली वाहनों की नियमित निगरानी और परिवहन नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें

अलीगढ़  जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधन समिति सदस्यों के साथ बैठक आयोजित हुई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन निर्धारित विद्यालय सुरक्षा एवं परिवहन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ अभिभावकों को भी उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करें।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्कूल बसों एवं अन्य स्कूली वाहनों के निर्धारित मानकों के संबंध में विद्यालय प्रबंधन को विस्तार से अवगत कराया जा चुका है और थानावार बैठकों के माध्यम से भी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को जागरूक किया गया है। विद्यालय प्रबंधन अपने स्कूल बसों एवं संबद्ध वाहनों की नियमित निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थियों का आवागमन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही हो।
उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई विद्यार्थी बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाकर विद्यालय आता है अथवा ओवरलोडेड दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा या अन्य असुरक्षित साधन से विद्यालय पहुंचता है तो उसके अभिभावकों को लिखित रूप से सचेत किया जाए। अभिभावकों को दिए गए नोटिस एवं सचेत पत्रक की संपूर्ण जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराते हुए उसका विधिवत अभिलेखीकरण भी सुनिश्चित किया जाए।

आगामी समय में कोहरे के मौसम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आगामी समय में कोहरे की स्थिति को देखते हुए स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। अनिवार्यता के साथ सभी स्कूली वाहनों में आवश्यक फर्स्ट एड बॉक्स एवं दुर्घटना अथवा अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए निर्धारित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। विद्यालय प्रबंधन वाहनों के साथ-साथ चालकों एवं परिचालकों की भी नियमित निगरानी सुनिश्चित करे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन और अभिभावक दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। समय रहते अभिभावकों को सचेत करने और सुरक्षित परिवहन के लिए प्रेरित करने से दुर्घटनाओं की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि विद्यालय सुरक्षा एवं परिवहन संबंधी नियमों का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों को सख्त नोटिस जारी करते हुए निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि नियम एवं अधिनियम आमजन के विश्वास और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं।शासन-प्रशासन की मंशा है कि प्रत्येक विद्यार्थी सुरक्षित वातावरण में विद्यालय पहुंचे और वापस घर लौटे। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों द्वारा सामूहिक जिम्मेदारी के साथ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

वार्षिक 20 हजार से अधिक फीस लेने वाले विद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें फीस संरचना

जिला मजिस्ट्रेट ने विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया कि वार्षिक शुल्क के रूप में रुपया 20 हजार से अधिक फीस वसूलने वाले सभी विद्यालय अपनी फीस संरचना विद्यालय की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। साथ ही, फीस संरचना अपलोड किए जाने के अनुपालन की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शुल्क संबंधी जानकारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभिभावकों को विद्यालय की फीस संरचना की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव, डीआईओएस डॉ0 पूरन सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।

JNS News 24

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