तीन वर्ष से लंबित 22 श्रमिक परिवारों को मिलेगी राहत, 51 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत
तकनीकी बाधा दूर होते ही श्रमिक कल्याण बोर्ड ने बढ़ाई कार्रवाई, 22 लाभार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी

अलीगढ़, निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना के अंतर्गत लंबे समय से लंबित 22 लाभार्थियों के मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों में भुगतान न हो पाने का कारण विभागीय लापरवाही नहीं, बल्कि पोर्टल संबंधी तकनीकी बाधाएं थीं, जिन्हें अब दूर कर लिया गया है।उन्होंने बताया कि निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पोर्टल तकनीकी कारणों से लगभग 18 माह तक प्रभावित रहा तथा सिंगल नोडलएजेंसी प्लेटफॉर्म पर आवेदन लाइव न होने के कारण भुगतान प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए 1 जून 2026 को बोर्ड की तकनीकी टीम के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, जिसके बाद संबंधित आवेदनों को पोर्टल पर पुनः सक्रिय एवं प्रदर्शित कराया गया। इसके उपरांत 2 जून 2026 को सभी पात्र आवेदनों पर भुगतान संबंधी कार्रवाई पूरी करते हुए कुल 51 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई। इस संबंध में 4 जून 2026 को चेक संख्या 186660 के माध्यम से 51 लाख रुपये की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक फॉर एमआईएस के नाम निर्गत की जा चुकी है।उप श्रम आयुक्त ने बताया कि 9 जून को लाभार्थियों की सूची पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइंस, मैरिस रोड, अलीगढ़ को भेज दी गई है,जहां पात्र लाभार्थियों एवं आश्रितों के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बैंक स्तर की औपचारिकताएं पूर्ण होते ही एफडी लाभार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और शेष प्रक्रियाएं भी शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी, जिससे पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता का लाभ मिल सके।



