15 अगस्त तक जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा 144 लागू
आगामी त्यौहारों को लेकर धारा 144 लागू उल्लंधन करने पर जाना होगा जेल

अलीगढ़ -जनपद में 29 जून को बकरीद 29 जुलाई को मोहर्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं आगामी दिनों में विभिन्न बोर्ड की समय.समय पर आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिगत और वर्तमान में कोविड के प्रकोप एवं अन्य संवेदनशील कारणों से आपातिक स्थिति है। इन अवसरों पर लोकशान्ति बनाये रखने एवं पर्वए त्योहारों व स्वतंत्रता दिवस एवं विभिन्न परीक्षाओं को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पंकज कुमार ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अर्थात धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।
निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभाए जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठीए बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनायें आहत हों। निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 15 अगस्त 2023 तक लागू रहेगी और उन सभी लोगों पर प्रभावी होगा जो इस अवधि में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास अथवा आवागमन करते हैं।



