एमएलसी चुनाव के प्रचार पर्चों और पोस्टरों पर प्रिंटर एवं प्रकाशक का नाम-पता अंकित करना अनिवार्य
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127ए का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश

अलीगढ़ विधान परिषद निर्वाचन को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने समस्त प्रिंटर एवं प्रकाशकों को निर्वाचन संबंधी प्रचार सामग्री के मुद्रण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रचार पर्चों पैम्फलेट, पोस्टरों एवं अन्य मुद्रित प्रचार सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंटर एवं प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। यह प्रावधान निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के समस्त प्रिंटर एवं प्रकाशकों को उक्त वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुए इसका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही, इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्राधिकारी को अवगत कराया जाए।उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने भी स्पष्ट किया है कि निर्वाचन संबंधी प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन में निर्धारित नियमों का पालन करना सभी संबंधित प्रिंटरों और प्रकाशकों की जिम्मेदारी है। निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पक्ष निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।



