हज-2027 यात्रा के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया

अलीगढ़ : जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया गया है कि हज व उमरा मंत्रालय सऊदी अरब सरकार द्वारा हज 2027 के संबंध में प्रारम्भिक व्यवस्थाओं एवं तैयारियों के लिए विभिन्न दिशा निर्देश व समय सीमा निर्धारित की गयी है।उन्होने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नवीन दिशा निर्देशों के तहत इच्छुक हज आवेदकों को अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करनेकी आवश्यकता होगी। हज 2027 की अधिकारिक घोषणा शीघ्र की जायेगी। हज 2027 के लिए पासपोर्ट मशीन पठित होना आवश्यक है। हस्तलिखित पासपोर्ट मान्य नहीं होगा। हज 2027 के आवेदन के लिए पासपोर्ट की वैधता 31 दिसम्बर, 2027 तक होना आवश्यक है। नये जारी पासपोर्ट में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि पासपोर्ट में सरनेम/लास्ट नेम का कॉलम खाली न छोड़ें।उन्होंने उपरोक्त निर्देशों के क्रम में हज-2027 के सभी इच्छुक आवेदकों से अनुरोध किया है कि वह अपना मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट तयार रखें, जिनके पास 31 दिसम्बर 2027 तक की वैधता का पासपोर्ट उपलब्ध है वह आवेदन के लिए तैयार रहें, जिनके पासपोर्ट 31 दिसम्बर 2027 तक वैध नहीं है वह नया पासपोर्ट बनवा लें। इसके लिए वह तत्काल पासपोर्ट कार्यालयों में आवेदन कर दें, ताकि हज-2027 की शीघ्र घोषणा होने पर ऑनलाइन आवेदन के लिए उनके पास पासपोर्ट उपलब्ध रहें।



