स्मार्ट मीटर की अतिरिक्त वसूली वापसी की प्रक्रिया जारी
जिले में पात्र उपभोकताओं के प्रकरणों का नियमानुसार किया जा रहा सत्यापन

अलीगढ़ : स्मार्ट मीटर के संबंध में उपभोक्ताओं से की गई अतिरिक्त वसूली की वापसी को लेकर विद्युत विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अधीक्षण अभियंता विद्युत अंशुमान यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन विद्युत संयोजन जारी करते समय स्मार्ट मीटर की लागत की वसूली तत्कालीन प्रचलित दरों एवं उस समय उपलब्ध विभागीय निर्देशों के अनुरूप की गई। उन्होंने बताया कि बाद में विद्युत नियामक आयोग एवं उच्चाधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में पात्र उपभोक्ताओं को अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। इसके तहत डिस्कॉम स्तर पर उपभोक्ताओं की पहचान, अभिलेखों एवं बिलिंग आंकड़ों का सत्यापन एवं बिलिंग प्रणाली में आवश्यक समायोजन का कार्य लगातार किया जा रहा है। जिले में भी संबंधित उपभोक्ताओं के प्रकरणों का परीक्षण किया जा रहा है। जिन मामलों में अभिलेख एवं बिलिंग विवरण पूर्ण रूप से सत्यापित हो चुके हैं, उनमें नियमानुसार धनराशि वापसी की कार्यवाही की जा रही है। वहीं, शेष प्रकरणों में डेटा सत्यापन, उपभोक्ता विवरण के मिलान एवं तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया प्रगति पर है। अधीक्षण अभियंता ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देते हुए नियामक आयोग एवं निगम के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से कार्यवाही की जा रही है। प्रकाशित समाचार में उल्लिखित तथ्यों का भी उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार परीक्षण किया जा रहा है और सत्यापन के उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने विद्युत कनेक्शन एवं बिलिंग से संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या होने पर विभागीय कार्यालय एवं सक्षम अधिकारी से संपर्क करें।



