अलीगढ़

गरीब व्यक्ति पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत नये नियमों के तहत करें ऑनलाइन आवेदन

शादी अनुदान योजना के लिए प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा

अलीगढ़ . जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछडे वर्ग ;अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि नये नियमों के तहत सर्वप्रथम आवेदक के पास ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बैंक खाते की पासबुक जिसमें पूर्ण विवरण हों शादी का कार्ड होना आवश्यक है। आवेदक माता पिता या अभिभावक शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन कराएंगे। इसके उपरान्त आवेदक पठनीय अवस्था में शादी का प्रमाण पत्र या शादी का कार्डए बैंक की पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक या खाताधारक व बैंक का नामए बैंक का खाता संख्या व आई0एफ0एस0 कोड का विवरण हो। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन फार्म भरा जा सकता है। आवेदक की आय गरीबी सीमा के अर्न्तगत अर्थात शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये प्रतिवर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शादी अनुदान योजना के लिए प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिये। अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियोंए वर्ग के आवेदक पिछडा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए अर्ह नहीं होंगे। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।

श्री पाण्डेय ने बताया कि आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता हैए किन्तु फाइनल सबमिट के उपरान्त आवेदन में किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं होगा। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई भी मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी। इस प्रकिया में आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रकिया के दौरान आवेदक को कोई भी शुल्क देय नहीं है। यदि आवेदक से योजना धनराशि दिलाने के नाम पर कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी किसी प्रकार की धनराशि की मांग करता है तो इसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय को दें। शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

JNS News 24

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