मानव तस्करी, यौन हिंसा एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति किया गया जागरूक
राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

अलीगढ़ जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ़ के निर्देशानुसार बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ’’मानव तस्करी एवं यौन हिंसा’’ और आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में उपस्थित लोगों को मानव तस्करी एवं यौन हिंसा की रोकथाम, पीड़ितों के अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी संरक्षण के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों के त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। प्रतिभागियों को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड, निःशुल्क टीकाकरण, 102 एवं 108 एंबुलेंस सेवाओं सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 और महिला हेल्पलाइन 1090 की उपयोगिता से भी अवगत कराया गया। शिविर में शराब एवं मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों, उनसे बचाव के उपाय और स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवनशैली अपनाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया।कार्यक्रम में अधिकार मित्र सत्यप्रकाश गोयल एवं अधिकार मित्र सईदा खातून, सोनम कुमारी उपस्थित रहे। सभी ने आमजन से अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ उठाने का आह्वान किया।



