अलीगढ़

एलमपुर बारातघर के निकट अवैध निर्माण हटाने हेतु नगर आयुक्त ने दी 7 दिन की मोहलत

न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की राहत प्रदान न करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत वार्ड संख्या 32, एलमपुर स्थित नगर निगम की भूमि (गाटा संख्या 232) पर निर्मित बारातघर/पब्लिक कम्युनिटी हॉल परिसर में किए गए अवैध निर्माण(2 भवन) के विरुद्ध कार्रवाई अब अंतिम पायदान पर आ गयी है।बीते नवम्बर 2025 में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा द्वारा उक्त बारातघर परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान परिसर में दो अवैध रूप से निर्मित मकान पाए गए। नगर आयुक्त ने मौके पर ही नगर निगम के संपत्ति प्रभारी से जानकारी प्राप्त कर इन निर्माणों को अतिक्रमण घोषित करते हुए तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे।नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई लेकिन संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की राहत प्रदान न करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाने के उपरांत नगर निगम ने प्रभावी कार्रवाई शुरू की।मंगलवार को नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता एवं नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम मौके पर पहुंची। टीम द्वारा दोनों अवैध निर्माणों को खाली कराने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस दौरान भवन स्वामी गंगा सिंह एवं पिंकी देवी द्वारा लिखित में नगर आयुक्त से अनुरोध किया गया कि उन्हें वैकल्पिक आवास की व्यवस्था हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाए।नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों भवन स्वामियों को 7 दिन की अंतिम मोहलत प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समयावधि के अंदर स्वयं भवन खाली कर दिया जाए अन्यथा नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलमपुर बारातघर शहर की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति है मानवीय आधार पर संबंधित व्यक्तियों को 7 दिन का समय दिया गया है लेकिन इसके बाद नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

JNS News 24

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