अलीगढ़

डीजल एवं पेट्रोल की खरीद-बिक्री पर लागू नए नियमों का करें कड़ाई से पालन

जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 11 जून  को जारी

अलीगढ़ जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 11 जून  को जारी अधिसूचना के अंतर्गत ’’मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश-2026’’ लागू किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं उनकी जमाखोरी, अनधिकृत भंडारण और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।उन्होंने बताया कि आदेश के अनुसार संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ता अब खुदरा पेट्रोल पंपों से पेट्रोल अथवा हाई स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने अधिकृत उपभोक्ता पंपों के माध्यम से ही करनी होगी।पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि खुदरा विक्रय केन्द्रों द्वारा एचएसडी की बिक्री केवल वाहनों के टैंकों अथवा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से अनुमोदित कंटेनरों में ही की जाएगी। साथ ही किसी भी ग्राहक अथवा वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल की बिक्री नहीं की जा सकेगी। खरीदे गए डीजल का पुनर्विक्रय भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों एवं पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश के सभी प्रावधानों का शत-अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश प्रारंभिक रूप से 90 दिनों की अवधि के लिए अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किए जाने तक लागू रहेगा। डीएसओ सत्यवीर सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था अथवा विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक संस्थानों एवं आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पूर्ण पालन करें और पेट्रोलियम उत्पादों के सुचारु एवं पारदर्शी वितरण में प्रशासन का सहयोग करें।   उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों का सहयोग आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

JNS News 24

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