रेल परियोजना में अधिग्रहित भूमि पर अवैध प्लॉटिंग करने वालों को अंतिम अवसर, 11 अगस्त तक दें साक्ष्य
जमालपुर सिया में अधिग्रहित गाटों पर अवैध प्लॉटिंग के मामले में प्रशासन सख्त, आपत्तियां 11 अगस्त तक आमंत्रित

अलीगढ़: उप जिलाधिकारी गभाना ने विशेष रेल परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित ग्राम जमालपुर सिया की भूमि के संबंध में संबंधित भू-स्वामियों एवं प्लॉट धारकों को महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गाटा संख्या 428, 425, 429, 430, 433, 434 एवं 435 का विधिवत भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अधिसूचना जारी होने से पूर्व कुछ व्यक्तियों एवं प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए बिना और भूमि को आबादी घोषित कराए बिना अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी गई थी। इन गाटों में अनेक लोगों द्वारा प्लॉट भी क्रय किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि संबंधित गाटे अब आधिकारिक रूप से विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित हो चुके हैं। ऐसे में प्रभावित व्यक्तियों की पात्रता एवं दावों के परीक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति को इन गाटों के संबंध में कोई दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करनी है तो वह 11 अगस्त 2026 मंगलवार तक किसी भी कार्य दिवस में तहसील गभाना स्थित रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में अपने साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
उप जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रशासन उक्त प्लॉटिंग को अवैध मानते हुए नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी के झांसे में न आएं और समय रहते अपने अभिलेखों के साथ प्रशासन के समक्ष उपस्थित होकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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