अलीगढ़
15 जुलाई से 30 सितम्बर तक जलीय संसाधनों से फ्राई, फिंगरलिंग को पकड़ने, नष्ट करने अथवा बेचने पर प्रतिबंध
01 जून से 31 अगस्त तक मत्स्य आखेट प्रतिबंधित: उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही

-अविनाश कुमार, डीएम
अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवगत कराया है कि 15 जुलाई से 30 सितम्बर की अवधि में नदियों, नहरों, प्राकृतिक जलीय संसाधनों से फ्राई, फिंगरलिंग को पकड़ने, नष्ट करने अथवा बेचने और 15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य प्रजनन अवधि में शिकारमाही पर प्रतिबंध है।
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा नदियों में मत्स्य आखेट के लिए पट्टा या ठेका का अधिकार दिये जाने सम्बंधी जारी शासनादेश में भी 01 जून से 31 अगस्त तक नदियों में मत्स्य आखेट को प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उपरोक्त वर्णित अवधि में नदियों, जलधाराओं में मत्स्य आखेट एवं अंगुलिकाओं के शिकार को प्रतिबंधित किया जाता है। उल्लघंन करने पर उपरोक्त एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



